रांची में इन जगहों पर लगाए गए कड़े प्रतिबंध
रांची। अनुमंडल दंडाधिकारी (सदर) उत्कर्ष कुमार ने मंगलवार की दोपहर 12 बजे से 10 मई तक (60 दिन) या आगामी आदेश तक सात स्थानों पर धारा-144 लागू करने का निर्देश दिया है। इस समयावधि में बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलने या चलने पर भी प्रतिबंध होगा।बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों व कर्मचारियों और न्यायालय कार्य, धार्मिक व अंत्येष्टि कार्यक्रम पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। यह आदेश जिला प्रशासन की ओर से प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी या बल पर लागू नहीं होगा।
पहाड़ से जंगल तक पक्के घर: छिंदवाड़ा प्रधानमंत्री की गुड लिस्ट में टॉप
बाबा महाकाल के दर्शन होंगे आसान, भोपाल-उज्जैन के बीच चलेंगी 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, जानिए रूट और शेड्यूल
सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव से असंगठित ज्वैलर्स की बिक्री में गिरावट, जानें क्या है वजह
बेरहम बाजार: क्या एआई निगल जाएगा भारत की आईटी कंपनियों का भविष्य? 4.5 लाख करोड़ रुपये हवा हुए, अब आगे क्या?
MP News: वैलेंटाइन डे को लेकर हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा, पार्कों में लाठी-डंडे लेकर पहुंचे
Maha Shivratri 2026: इस शिवरात्रि आजमाएं कुछ नया, मिनटों में बनाएं ये टेस्टी और क्रिस्पी स्टफ्ड चीला
Mumbai में मेट्रो पिलर गिरा, 1 की मौत, 4 घायल
वंदे मातरम दिशा-निर्देश पर उज्जैन के इमाम का बयान: ‘हिंदू और गैर-हिंदुओं के स्कूल अलग हों’
बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए क्या है सेबी की तैयारी, पांडे बोले अनुपालन का बोझ करना होगा कम
Bhopal में MBBS छात्रा की संदिग्ध मौत, हॉस्टल में हंगामा