कर चोरी रोकने तंबाकू निर्माताओं के लिए नया फार्म जारी
नई दिल्ली । जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कर चोरी रोकने के लिए पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के लिए एक नया फार्म जारी किया है। इस फार्म के जरिए निर्माता कच्चे माल और तैयार माल का ब्यौरा कर अधिकारियों को देंगे। यह नया फॉर्म जीएसटी एसआरएम-2 है। जीएसटीएन ने इससे पहले ऐसे निर्माताओं की मशीनों के पंजीकरण के लिए जीएसटी एसआरएम-1 फॉर्म जारी किया था। जीएसटीएन ने सात जून को अपने करदाताओं को सूचित किया, फॉर्म जीएसटी एसआरएम-2 नामक दूसरा फॉर्म भी पोर्टल पर उपलब्ध है। पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माण में शामिल करदाता अब संबंधित महीने के लिए खरीदे गए और खपत किए गए कच्चे माल और तैयार माल का विवरण बता सकते हैं। मूर सिंघी के एक अधिकारी ने कहा कि नए फॉर्म जीएसटी एसआरएम-2 में कच्चे माल और तैयार माल का विस्तृत मासिक विवरण देना होगा। उन्होंने कहा कि इस फॉर्म का उद्देश्य पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों की विनिर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।
700 सपनों पर ‘फर्जी हस्ताक्षर’ की मार: बोर्ड परीक्षा से पहले बड़ा शिक्षा घोटाला उजागर
तारिक रहमान के शपथ समारोह में शामिल नहीं होंगे PM मोदी? 17 फरवरी को मुंबई में इमैनुएल मैक्रों के साथ मीटिंग फिक्स
भारत-पाक मुकाबले से पहले उज्जैन में हवन-पूजन, टीम इंडिया की जीत के लिए 50 पुजारियों ने की विशेष प्रार्थना
Indian Student Death: अमेरिका में भारतीय छात्र का मिला शव, 6 दिन पहले हुआ था लापता
खाद माफिया पर बड़ा एक्शन, 6 हजार छापे, 160 लाइसेंस रद्द
एमपी का ‘सरप्राइज इंस्पेक्शन’ मॉडल हिट, राजस्थान-ओडिशा ने मांगी जानकारी, गुणवत्ता पर कसा शिकंजा
कांग्रेस और जहरीली हो गई, सावधान रहना होगा…गुवाहाटी में बोले PM मोदी