इंदौर। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के साथ मिलकर BNP कंपनी पीड़ित लगातार लीगल कार्यवाही करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के साथ हाय कोर्ट इंदौर में एक याचिका दायर कि गई थी।

जिसमे 22,07,2025 को निवेसको के पक्ष में आया फैसला। हाय कोर्ट ने जिला कलेक्टर मंदसौर को आदेशित किया है कि  केस की प्रमाणित प्रति प्राप्ति के 4 माह में उचित कार्यवाही कर निवेस्को को उनका जमा पैसा वापस लौटाया जाए। 

राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती रानी शेख के साथ

कुछ निवेशक आदेश की प्रमाणित प्रति और निवेसकों की लिस्ट मंगलवार दिनांक 05,08,2025 को  जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा कर आए हैं।  अब 4 माह में कलेक्टर महोदय अपनी ओर से उचित कार्यवाही कर निवेशकों को पैसा लोटाएंगे।