राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के मार्ग दर्शन में, प्रकाश माली द्वारा अपनी निवेश की गई राशि पुनः प्राप्त करने के लिए,हाय कोर्ट इंदौर में एक पिटिसन दायर की गई थी।
जिसमे हाय कोर्ट द्वारा जिला कलेक्टर मंदसौर को आदेशित किया गया है कि 4 माह में उचित कार्यवाही कर,निवेशकों को उनका जमा पैसा लौटाया जाए।

इस आदेश से निवेशकों में खुशी की लहर दौडी।
राष्ट्रिय एकता फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती रानी शेख ने बताया कि कंपनी में हजारों लोगों का निवेश किया हूवा हैं। 
 2016 में कंपनी बंद होने से  निवेशक दर बदर भटक रहे हैं और अपना जमा किया पैसा प्राप्त करने की आश ही खो चुके थे। 
राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के मार्गदर्शन में BNG का केस भी हाय कोर्ट में विचाराधीन   है ।
GN का केस भी वकील साहब के पास प्रोसेस में है। 
प्रकाश माली द्वारा राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन को सही मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद दिया।