अब्दुल जमील को दोष मुक्त किया गया। अधिवक्ता सादिक शाह ने बताया।
खाचरोद थाने के अंतर्गत वर्ष 2019 में अभियुक्त अब्दुल जमील पिता अब्दुल जलील निवासी रावत पथ खाचरौद के विरुद्ध खाचरोद थाने में पदस्थ आरक्षक संदीप राठौर के साथ थाने में घुसकर मारपीट करने का आरोप था जिससे संदीप राठौर को गर्दन में फैक्चर आया था । उक्त अपराध पर से थाना खाचरोद द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 353,332,333, 506 का अपराध दर्ज किया गया था। उक्त मामले में विचरण उपरांत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती नितुकांता वर्मा ने अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप को प्रमाणित नहीं मानते हुवे निर्णय पारित कर दिनांक 18.09.25 को आरोपी को दोष मुक्त किया ! अभियुक्त अब्दुल जमील की ओर से मोहम्मद सादिक शाह अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष पैरवी की गई।
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