बिहार में ई-चालान न भरने वालों पर सख्ती: 6 महीने बाद वाहन ब्लैकलिस्ट, लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन रद्द तक की कार्रवाई संभव
पटना। बिहार परिवहन विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन कर ई-चालान की राशि जमा नहीं करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। नए निर्देशों के अनुसार, यदि कोई वाहन मालिक निर्धारित समय सीमा यानी छह महीने के भीतर चालान का भुगतान नहीं करता है, तो उसके वाहन को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में वाहन का रजिस्ट्रेशन और चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। विभाग का कहना है कि ई-चालान व्यवस्था के बावजूद बड़ी संख्या में लोग जुर्माना भरने में लापरवाही कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक, केवल नालंदा जिले में ही हजारों वाहनों पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लंबित है। विभाग ने ऐसे वाहनों की सूची तैयार कर निगरानी तेज कर दी है। ब्लैकलिस्ट होने पर वाहन मालिक को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे दस्तावेजों का नवीनीकरण, वाहन ट्रांसफर और बिक्री पर रोक तथा ऑनलाइन परिवहन सेवाओं का बंद हो जाना। परिवहन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे समय पर ई-चालान का भुगतान करें, ताकि आगे किसी कानूनी और प्रशासनिक परेशानी से बचा जा सके।
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