दिल्ली HC से केजरीवाल को झटका: जस्टिस शर्मा को हटाने की याचिका खारिज
दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने की अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने पक्षपात के आरोपों को 'निराधार' करार देते हुए कहा कि केजरीवाल की टीम ऐसे आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रही। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मात्र संदेह या व्यक्तिगत आशंकाओं के आधार पर किसी जज को खुद को सुनवाई से अलग करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति शर्मा ने 'हितों के टकराव' (Conflict of Interest) के दावे पर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों के स्वतंत्र पेशेवर करियर का इस मामले से कोई सीधा संबंध नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अदालत कक्ष धारणाओं का कोई 'रंगमंच' नहीं है और न्यायिक प्रक्रिया को बिना सबूत के लगाए गए आरोपों से प्रभावित नहीं किया जा सकता।
बंगाल में बंपर वोटिंग: 91.40% मतदान, तमिलनाडु ने भी रचा इतिहास
मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी लक्ष्य 78 से बढ़कर 100 लाख मीट्रिक टन हुआ
माताओं-बहनों को सर्वोपरि रखने की है हमारी संस्कृति : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
भोपाल मंडल में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का सफल आयोजन
बिना वैध अनुमति इलाज कर रहे 32 पाकिस्तानी डॉक्टर, जांच तेज
सुभेंदु सरकार का आरोप: TMC कार्यकर्ताओं ने किया हमला, कार में तोड़फोड़
बंगाल में वोटिंग बनी रणभूमि: कहीं बमबाजी, कहीं मारपीट—जानें किन इलाकों में भड़की हिंसा
मल्लिकार्जुन खरगे पर BJP सांसद का विवादित बयान, कहा- इलाज करवाओ
जबलपुर हादसा: रील बनाते वक्त नहर में गिरीं 4 लड़कियां, 2 की मौत
Amazon India का मेगा निवेश, वेलफेयर और ऑपरेशंस पर 2800 करोड़ रुपये