30 हजार घूस कांड: चैनपुर थाना प्रभारी की जमानत खारिज
Jharkhand Police News: गुमला जिले से बड़ी खबर सामने आई है। चैनपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी शैलेश कुमार की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। उन्हें 30 हजार रुपये रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।
मामला 21 जनवरी 2026 का है, जब Anti Corruption Bureau की टीम ने कार्रवाई करते हुए शैलेश कुमार को कथित रूप से रिश्वत लेते पकड़ा। इसके बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। 27 जनवरी को आरोपी ने विशेष अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता और प्रस्तुत साक्ष्यों को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया।
जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता जयपाल नायक ने एसीबी से संपर्क कर आरोप लगाया था कि थाना प्रभारी निजी आवास निर्माण से जुड़े ईंट पकाने की अनुमति के बदले रिश्वत मांग रहे थे। प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि के संकेत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछाया और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की।
चौंकाने वाली बात यह है कि शैलेश कुमार ने चैनपुर थाना का पदभार संभालने के महज चार दिन बाद ही यह विवाद खड़ा हो गया। इस घटना ने विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं।
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