पुलिस का बड़ा फरमान: पतंगबाजी से पहले जान लें ये नया नियम, वरना पड़ सकते हैं बड़ी मुश्किल में
Bhopal News: भोपाल में चाइनीज़ मांझे के इस्तेमाल, खरीद-बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 (2) के तहत यह निर्णय लिया है.
चाइनीज़ मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध
आदेश के अनुसार भोपाल शहर की सीमा में पतंगबाजी के दौरान चाइनीज़ मांझे का उपयोग, उसका विक्रय एवं भंडारण पूरी तरह बैन रहेगा. जो भी व्यक्ति चाइनीज़ मांझे के साथ पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी. यह फैसला पक्षियों, राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
MP में छात्र आंदोलन तेज, 20 जिलों तक फैला प्रदर्शन, इंदौर में ड्रोन से नजर
पीयूष गोयल के फर्जी वीडियो पर बवाल, डीपफेक बनाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज
नगर निगम में सैलरी के नाम पर लाखों का खेल, दो कर्मचारी निलंबित, जांच जारी
जगन्नाथ बहुड़ा रथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा, एक श्रद्धालु की मौत
इंस्टाग्राम पर छाए पीएम मोदी, सेल्फी वीडियो ने रचा विश्व रिकॉर्ड
मध्य प्रदेश में फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया अलर्ट
MP में प्रशासनिक बदलाव की बड़ी खबर, 20 IAS अधिकारियों के तबादले, देखें किसे कहां मिली पोस्टिंग