ट्रंप को मानहानि मामले में 732 करोड रुपए देने के आदेश
न्यूयॉर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फेडरल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फेडरल कोर्ट ने अपने आदेश में लेखिका ई. जीन केरोल की मानहानि मामले में डोनाल्ड ट्रंप को भारतीय मुद्रा में 732 करोड रुपए हरजाने के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
यह फैसला जनवरी 2024 में जूरी ने सुनाया था। उसके बाद इसकी अपील तीन जजों की जूरी बेंच में की गई थी। इस अपील को फेडरल कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी याचिका में कहा था। 2019 में जब वह राष्ट्रपति थे। उस समय का यह मामला है। राष्ट्रपति पद पर होने के कारण उन्हें इस मामले में छूट मिलनी चाहिए। अदालत ने उनके इस दलील को नहीं माना। ट्रंप पर 8.33 करोड डॉलर का हर्जाना देने का फैसला फेडरल कोर्ट ने बरकरार रखा है।
ग्वालियर में ‘दा वन हाई परफॉर्मेंस सेंटर’ का भव्य उद्घाटन
जालंधर के ज्वेलर से ₹35 लाख की ठगी: लुधियाना के दंपती ने ऑर्डर पर बनवाए गहने, पेमेंट के वक्त हुए फरार
गुरुग्राम में फिर फंसा पेंच: मेयर की तबीयत बिगड़ने से दूसरी बार टला सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव
एम्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: केंद्र से कहा- 'गर्भपात के पुराने नियमों में अब बदलाव की जरूरत'
हरियाणा शिक्षा बोर्ड में भारी हंगामा: HTET 2024 का रिकॉर्ड नष्ट करने पर विवाद, काम-काज ठप
Sudha Chandran ने Premanand Maharaj से की मुलाकात
Vinod Kambli को सहारे से वानखेड़े पहुंचते देख भावुक हुए फैंस
बिहार में भीषण सड़क हादसा: ऑटो पर पलटा गिट्टी लदा ट्रक, CISF जवान समेत 3 की मौके पर मौत
भाजपा नेता के भांजे की हत्या का आरोपी गिरफ्तार: पुलिस एनकाउंटर में लगी गोली, मामूली विवाद में की थी वारदात
Priyanka Chopra को शुरुआत में रैंप वॉक नहीं आती थी, हुई थीं शर्मिंदा