महाराष्ट्र की नई हाउसिंग पॉलिसी: म्हाडा की लॉटरी से घर पाने का बड़ा मौका
मुंबई : महाराष्ट्र की नई हाउसिंग पॉलिसी में 4,000 वर्ग मीटर से अधिक के सभी हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स में 20 प्रतिशत घर म्हाडा (महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण) को सौंपने का प्रावधान 20 प्रतिशत योजना के तहत किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महानगर क्षेत्रों में घरों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। हालांकि, मुंबई में यह योजना फिलहाल लागू नहीं हो सकेगी, क्योंकि इसके लिए बीएमसी एक्ट में बदलाव करना होगा। एक्ट के अनुसार, म्हाडा को घर सौंपने के लिए बीएमसी को बाध्य नहीं किया जा सकता।
योजना का दायरा बढ़ाया
महाराष्ट्र गृहनिर्माण विभाग ने हाउसिंग पॉलिसी 2025 में 20 प्रतिशत योजना को सभी महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में लागू करने का निर्णय लिया है। अब तक यह योजना 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरपालिका क्षेत्र में ही लागू थी। 10 लाख आबादी की शर्त होने के कारण राज्य की केवल 9 महानगर पालिका क्षेत्र के नागरिकों को ही योजना का लाभ मिल पा रहा था।
क्या है योजना
4 हजार वर्ग मीटर से अधिक के हाउसिंग प्रॉजेक्ट में 20 फीसदी घर बिल्डर को महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण ( म्हाडा) को सौपने होते है। म्हाडा इन घरों की बिक्री लॉटरी के माध्यम से करेगी। अब तक 20 फीसदी योजना के तहत MMR में केवल ठाणे, कल्याण और नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में ही घर उपलब्ध होते थे। नियम में बदलाव के बाद आगामी कुछ महीनों में MMR के अन्य महानगर पालिका क्षेत्र में तैयार हो रहे 4 हजार वर्ग मीटर से बड़े प्रॉजेक्ट के भी 20 फीसदी घर म्हाडा की लॉटरी में शामिल हो सकेंगे। सभी नियोजन प्राधिकरणों को 4 हजार वर्ग मीटर से अधिक के प्रॉजेक्ट को मंजूरी देने पर इसकी जानकारी म्हाडा के संबंधित बोर्ड को देने का आदेश दिया गया है।
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