पूर्व सांसद किरण खेर को सरकारी आवास का नोटिस, 12.76 लाख चुकाने का आदेश
चंडीगढ़: बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरण खेर को सरकारी आवास के किराये के बकाया को लेकर नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस चंडीगढ़ प्रशासन के सहायक नियंत्रक (वित्त और नियंत्रक) किराया कार्यालय की ओर से भेजा गया है, जिसमें किरण खेर को कुल 12.76 लाख रुपये की राशि तत्काल जमा करने को कहा गया है। यह राशि सरकारी आवास के लाइसेंस शुल्क, जुर्माना, ब्याज और अन्य शुल्कों को मिलाकर बनी है। जानकारी के अनुसार, किरण खेर वर्ष 2014 और 2019 में चंडीगढ़ से लोकसभा सांसद चुनी गई थीं। सांसद रहने के दौरान उन्होंने सेक्टर-7 स्थित टी-6/23 सरकारी आवास में निवास किया था।
किरण खेर ने खाली नहीं किया आवास
यह आवास अब विवाद का कारण बन गया है, क्योंकि खेर ने तय अवधि के बाद भी आवास खाली नहीं किया और निर्धारित लाइसेंस शुल्क का भुगतान भी समय पर नहीं किया। नोटिस के अनुसार, जुलाई 2023 से 5 अक्टूबर 2024 तक की अवधि के लिए मात्र 5,725 रुपये लाइसेंस शुल्क बकाया है, लेकिन इसके बाद की अवधि के लिए जुर्माने की राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है। 6 अक्टूबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक की अवधि को ‘अनधिकृत कब्जा’ माना गया है और इस पर 100 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है, जिसकी राशि 3.64 लाख रुपये है।
बकाया राशि 12.76 लाख रुपये हो गई
वहीं, 6 जनवरी से 12 अप्रैल 2025 तक की अवधि को और भी गंभीर उल्लंघन मानते हुए 200 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है, जो 8.20 लाख रुपये तक पहुंच गया है। इसके अतिरिक्त 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के रूप में 26,106 रुपये और अन्य प्रशासनिक शुल्कों के रूप में 59,680 रुपये जोड़े गए हैं। इस तरह कुल बकाया राशि 12.76 लाख रुपये हो गई है। प्रशासन ने किरण खेर को निर्देश दिया है कि वह यह राशि डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से जल्द से जल्द जमा करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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