एमपी कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी देगी सरकार
भोपाल: मध्य प्रदेश के वन विभाग के कर्मचारियों के लिए यह साल बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. आपको बता दें कि वन विभाग में स्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिटायरमेंट और मृत्यु पर अधिकतम 10 लाख रुपये की ग्रेच्युटी मिलेगी. जानकारी के लिए बता दें कि वन मुख्यालय की ओर से गुरुवार 6 फरवरी 2025 को यह नया नियम जारी किया गया. इसे ग्रेच्युटी एक्ट 2010 के तहत लागू किया गया है. कर्मचारी मंच लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था. यह फैसला आने के बाद कर्मचारी काफी खुश हैं. इसके साथ ही अन्य विभागों में भी इसी तरह के बदलाव की उम्मीद है।
पहले मिलती थी इतनी ग्रेच्युटी
इस फैसले के आने से पहले वन विभाग में स्थायी कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत रिटायरमेंट और मृत्यु पर 3 लाख 50 हजार रुपये की ग्रेच्युटी दी जा रही थी, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है. केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी एक्ट 1972 की जगह नया ग्रेच्युटी एक्ट 2010 लागू किया है। इस बदलाव के बाद कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के तौर पर 3.5 लाख की जगह अधिकतम 10 लाख रुपए देने का निर्देश है। यह नियम मध्य प्रदेश में 14 साल बाद लागू किया गया है।
जानिए क्या है ग्रेच्युटी
रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी एक तरह का बोनस है जो कर्मचारी को लंबी सर्विस के बाद मिलता है। इससे रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन में मदद मिलती है या फिर परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता मिलती है।
बंगाल में प्रचार का आखिरी दिन, TMC का बड़ा दावा—4 मई के बाद नहीं दिखेंगे बाहरी नेता
बेमौसम बारिश से किसानों की कमर टूटी, बेगमगंज मंडी में गेहूं हुआ खराब
विधान परिषद चुनाव में बड़ा मुकाबला, कई दिग्गजों की सीटें खाली, नजरें नतीजों पर
एमपी विधानसभा में आज विशेष सत्र, कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में
सिक्किम दौरे पर पीएम मोदी, 50वीं वर्षगांठ समारोह में शिरकत; 4000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण
MP में भीषण गर्मी का कहर, रिकॉर्ड तोड़ तापमान, 13 जिलों में हीटवेव चेतावनी
म्यांमार में 4.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ