झारखंड में शराब दुकानदारों की मनमानी पर मंत्री का एक्शन, MRP से अधिक कीमत बिक्री पर 5000 रुपये जुर्माना
रांची। झारखंड में एक बार फिर अधिकतम मूल्य (MRP) से ज्यादा कीमत पर शराब की बिक्री की शिकायतें मिल रही है। इसमें उत्पाद अधिकारियों की मिलीभगत की भी सूचनाएं आ रही है। विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने पदभार ग्रहण के बाद इसपर रोक लगाई थी। शराब दुकानों में औचक निरीक्षण, प्लेसमेंट एजेंसियों, जिलों के अधिकारियों पर उनकी सख्ती व कार्रवाई से अधिक वसूली बंद हो गई थी।
दुकानदारों ने अधिक कीमत लेना आरंभ कर दिया
अब दुकानदारों ने फिर से अधिक कीमत लेना आरंभ कर दिया है। पलामू से सूचना है कि वहां शराब की प्रति बोतल बिक्री पर 20, 40 व 70 रुपये तक अधिक वसूले जा रहे हैं। हजारीबाग में भी ऐसी ही स्थिति है। रांची में भी प्रमुख अधिकारियों की नाक के नीचे शराब दुकानदार MRP से अधिक पैसे वसूल रहे हैं।
विभागीय मंत्री ने दी एक्शन लेने की चेतावनी
विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि उन्हें भी इसकी शिकायतें मिलीं हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि MRP से अधिक वसूली बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वे तत्काल इसपर रोक लगाएं। ऐसा नहीं होने पर उनके विरुद्ध भी जांच होगी। MRP से अधिक वसूली नहीं रुका तो संबंधित दुकानदार के साथ-साथ उत्पाद अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी।
अधिक कीमत पर बिक्री पर 5000 रुपये जुर्माना
जुर्माना भी लगा, कार्रवाई भी हुई उत्पाद विभाग ने गत वर्ष नवंबर 2024 में एक आदेश जारी किया था कि MRP से अधिक कीमत पर शराब की बिक्री हुई तो दुकान के कर्मचारी पर 5000 रुपये व प्लेसमेंट एजेंसी पर एक लाख रुपये जुर्माना लगेगा। इसके लिए उत्पाद विभाग ने वाट्सएप नंबर, ई-मेल आइडी भी जारी किया था। उक्त आदेश के आलोक में जुर्माना भी लगा, कार्रवाई भी हुई। इससे दुकानदारों में भय हुआ। कुछ दिनों तक अनियमितता रूकी, लेकिन फिर से वसूली शुरू हो गई।
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